जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य में जंगल की कटाई की नीतियों को लेकर तल्ख टिप्पणी की है. - AWAM AUR KHABAR

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जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य में जंगल की कटाई की नीतियों को लेकर तल्ख टिप्पणी की है.

 



मध्य प्रदेश में जंगल की कटाई की नीतियों को लेकर हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है. हाई कोर्ट ने पुष्पा मूवी में चंदन तस्करी में दिखाए गए सिंडिकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे पुष्पा फिल्म में तस्कर,अफसर, विधायक सिंडिकेट चलाते हैं. वही मध्य प्रदेश की स्थिति है. कोर्ट ने कहा कि तस्करों और व्यापारियों का सिंडिकेट इतना दबदबा बनाने लगता है कि पुलिस वन विभाग और अंततः विधायकों तक शासन का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं रह जाता.


हाई कोर्ट की नाराजगी यहीं नहीं रुकी कोर्ट ने कहा कि कैसे अवैध लकड़ी का व्यापार करने वाले राक्षस-माफिया घने जंगलों में घुस सकते हैं और राज्य मशीनरी के साथ मिलीभगत कर जंगल की प्राकृतिक संपदा को लूट सकते हैं.

HC ने एमपी सरकार के 2019 के नोटिफिकेशन को किया रद्द

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के 24 सितंबर 2019 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है. नोटिफिकेशन में 53 प्रकार के पेड़ों की कटाई परिवहन को अनुमति के दायरे से बाहर कर दिया था.

सरकार की सभी वेबसाइटों पर आदेश का प्रचार प्रसार - HC

अपने आदेश में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सरकार की सभी 52 वेबसाइटों पर इस आदेश का प्रचार प्रसार किया जाए. साथ ही गोदामों में रखी लकड़ियों का व्यापार रोकने और स्टॉक की जांच भी कराई जाए.

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली लार्जर बेंच ने सुनाया फैसला

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षा वाली तीन सदस्यीय जजों की बेंच ने की. मध्य प्रदेश में जंगलों की कटाई की नीतियों को लेकर हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है. हाई कोर्ट ने पुष्पा मूवी में चंदन तस्करी में दिखाए गए सिंडिकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे पुष्पा फिल्म में तस्कर,अफसर,विधायक सिंडिकेट चलाते हैं. वही मध्य प्रदेश की स्थिति है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के 24 सितंबर 2019 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है.

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