MP: टीकमगढ़ में नाबालिग रेप मामले में हिरासत में BJP नेता, आरोपियों को अपने होटल में दी थी जगह - AWAM AUR KHABAR

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MP: टीकमगढ़ में नाबालिग रेप मामले में हिरासत में BJP नेता, आरोपियों को अपने होटल में दी थी जगह

 



मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता के होटल में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में सोमवार को नेता को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बीजेपी नेता ने कथित तौर पर दो आरोपियों को अपने होटल में पनाह दी और कमरा मुहैया कराया. आरोपियों ने पिछले साल नाबालिग लड़की का किडनैप कर उसका यौन उत्पीड़न किया था.


बीजेपी की जिला इकाई के प्रमुख सरोज राजपूत ने नेता संजू यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है और मीडिया के लिए एक बयान जारी किया है. ऐसा बताया गया कि संजू यादव एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि थे. कोतवाली पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक पंकज शर्मा ने बताया कि संजू यादव को सोमवार को दोपहर में अपने होटल की ओर जाते समय सिविल लाइंस इलाके से हिरासत में लिया गया.

BJP नेता ने आरोपियों को मुहैया कराया कमरा
उन्होंने बताया कि यौन उत्पीड़न को छिपाने और दो आरोपियों को अपने होटल में कमरा मुहैया कराने में संजू यादव की भूमिका की जांच पुलिस कर रही है. आरोपियों ने एक साल पहले लड़की के साथ रेप किया था. प्रभारी निरीक्षक पंकज शर्मा ने कहा कि पीड़ित लड़की ने अपने परिवार के साथ शनिवार को आरोपी रोहित साहू और विशाल साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि वे उसे जबरन संजू यादव के होटल में ले गए और एक साल पहले उसके साथ रेप किया.

पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी अश्लील तस्वीरें खींची और पैसे के लिए उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और तब से उसके साथ बार-बार रेप किया. उन्होंने कहा कि दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 366 (अवैध शारीरिक संबेध के लिए बहकाना) और 384 (जबरन वसूली) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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