AIMIM नेता ताहिर हुसैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत, रिहाई मिलेगी या नहीं? - AWAM AUR KHABAR

BREAKING

AIMIM नेता ताहिर हुसैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत, रिहाई मिलेगी या नहीं?

 




AIMIM नेता और दिल्ली के पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है, लेकिन इसके बावजूद वे जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे.


2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कथित बड़ी साजिश के आरोपों में ताहिर हुसैन पर कई मुकदमे दर्ज हैं. इस आरोप में हिरासत में रखा गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें 6 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया था. हालांकि कोर्ट ने यह कहते हुए उन्हें जमानत दी है कि उन्होंने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आधी सजा काट ली है.

कई संगीन आरोपों का सामना कर रहे ताहिर हुसैन
ताहिर हुसैन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें दंगों की साजिश, आगजनी, दुकानों में आग लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. उनके खिलाफ दंगों की साजिश के अलावा अन्य सभी मामलों में चार्ज फ्रेम हो चुका है. हालांकि, दंगों की साजिश का मामला अदालत में लंबित है, जिस कारण उनकी रिहाई संभव नहीं हो सकी.

करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं ताहिर हुसैन
चुनावी हलफनामे के अनुसार, ताहिर हुसैन के पास कुल 9.27 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति है. उनकी पत्नी की संपत्ति को मिलाकर यह आंकड़ा 18.71 करोड़ रुपये तक पहुंचता है. बैंक खातों में जमा राशि कम होने के बावजूद उन्होंने बॉन्ड में करीब 33 लाख रुपये का निवेश किया है. उनके पास कुल 42.55 लाख रुपये की चल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास 43.85 लाख रुपये की चल संपत्ति बताई गई है. अचल संपत्ति की बात करें तो ताहिर हुसैन के पास 8.85 करोड़ रुपये और उनकी पत्नी के पास 9.01 करोड़ रुपये की संपत्ति है.

जेल से बाहर आने की राह मुश्किल
मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिलने के बावजूद ताहिर हुसैन के लिए जेल से बाहर आना आसान नहीं होगा दंगों की साजिश से जुड़े मामले में वे अभी भी आरोपी हैं और इस केस में अदालत का फैसला आने तक उनकी रिहाई संभव नहीं लग रही है.

Pages